Friday, February 21, 2025

मुज़फ्फरनगर पुलिस ने बैंक्वेट हॉल के लिए जारी की गाइडलाइन, सार्वजनिक मार्गों पर नहीं होनी चाहिए पार्किंग !

मुजफ्फरनगर। जिले की पुलिस ने जनपद में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल, होटल, रेस्टोरेंट और अस्पताल स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने इन प्रतिष्ठानों से अपेक्षाएँ जताई हैं कि वे अपनी पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करें, ताकि सार्वजनिक मार्गों पर अव्यवस्थित वाहन खड़े होने की समस्या न हो और दुर्घटनाओं की संभावना को रोका जा सके।

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पुलिस द्वारा दिए गए निर्देश

  1. गार्ड्स की तैनाती: मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल, होटल, रेस्टोरेंट और निजी अस्पतालों द्वारा पार्किंग की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त संख्या में गार्ड्स लगाए जाएं, जो वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

  2. सार्वजनिक मार्गों का उपयोग न हो: गार्ड्स यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन केवल संबंधित परिसर के पूर्व निर्धारित पार्किंग स्थानों पर ही खड़े किए जाएं। किसी भी दशा में सार्वजनिक मार्गों का उपयोग नहीं किया जाएगा।मुजफ्फरनगर में शादी के दिन ही हार्टफेल होने से ब्यूटीपार्लर में दुल्हन की मौत, परिवार में मचा कोहराम

  3. सड़क मार्ग पर अवरोध: शादी-विवाह और अन्य आयोजनों में बारात या अतिथियों द्वारा सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने से बचने के लिए मैरिज हॉल/बैंक्वेट हॉल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सड़क मार्ग पर कोई रुकावट न हो। इसके लिए प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स तैनात किए जाएंगे, जो निर्धारित वर्दी और परिचय पत्र के साथ कार्य करेंगे।

  4. गाड़ियों की व्यवस्थित पार्किंग: आगंतुकों की गाड़ियों को व्यवस्थित ढंग से पार्क करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान की होगी। इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी और गार्ड्स तैनात किए जाएंगे।मुजफ्फरनगर में महिला ने एडीएम पर लगाए मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के आरोप, सुप्रीमकोर्ट से मांगी इच्छामृत्यु !

  5. वाहनों की अनुमानित संख्या और आकस्मिक योजना: शादी समारोह की बुकिंग के समय ही आयोजक से वाहनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कर ली जाएगी और इसके आधार पर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, आकस्मिक योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि अधिक वाहनों के आने पर वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था लागू की जा सके।

  6. सड़क पर पार्किंग की रोकथाम: होटल, रेस्टोरेंट और निजी अस्पतालों के बाहर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि मुख्य सड़क पर पैदल पथ पर वाहन खड़े होने से मार्ग बाधित न हो। यदि अधिक संख्या में वाहन आते हैं, तो उन्हें व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी संस्थान प्रबंधन की होगी।

  7. सीसीटीवी कैमरा और टोकन सिस्टम: पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, पीए सिस्टम और टोकन या पर्ची सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे वाहन चोरी की संभावना को रोका जा सके और वाहन स्वामियों को सुरक्षा का एहसास हो।

  8. अवैध पार्किंग पर कार्रवाई: यदि सड़कों के किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े पाए जाते हैं, तो पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन वाहनों को जब्त करेगी। साथ ही, जिन प्रतिष्ठानों के पास पार्किंग सुविधा नहीं होगी, वहां वाहन खड़ा पाए जाने पर उनके मालिकों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

  9. बैंक और कोचिंग सेंटर के बाहर पार्किंग: बैंकों और कोचिंग सेंटरों के बाहर भी पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। यदि प्रबंधन इस व्यवस्था को लागू करने में विफल रहता है, तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।

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पुलिस ने सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को यह निर्देश दिए हैं कि वे यातायात के सुगम और सुचारू संचालन के लिए सकारात्मक पहल करें और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इस कदम से सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और जनता को राहत मिलेगी।

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