Monday, April 28, 2025

नहीं चला निकिता सिंघानिया का पैंतरा, यहां हो गई फेल

 

बेंगलुरु। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर बेंगलुरु की सिविल कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। आरोपी निकिता सिंघानिया, निशा और अनुराग ने कोर्ट में बेल की अर्जी डाली थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई को 5 जनवरी तक के लिए टाल दिया। तब तक तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में रहेंगे।

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अतुल के पिता पवन मोदी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, “हमारी कोशिश है कि तीनों आरोपियों को बेल न मिले। हम सबूतों के साथ पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान उनकी ओर से तीन वकीलों ने पैरवी की। इनमें सुप्रीम कोर्ट के वकील चंदन कुमार (बिहार), और बेंगलुरु के वकील अकाश जिंदल और विजय सिंह शामिल थे।

 

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सुनवाई के दौरान निकिता के वकील ने दलील दी कि अतुल के छोटे बेटे की देखभाल के लिए निकिता को बेल मिलनी चाहिए। हालांकि, अतुल के परिवार ने इस दलील का कड़ा विरोध किया।

 

 

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सुनवाई के दौरान अतुल की माता और भाई विकास भी कोर्ट में मौजूद रहे। पवन मोदी ने बताया कि आरोपी पक्ष ने हरसंभव कोशिश की कि उन्हें बेल मिल जाए, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बेल याचिका पर निर्णय को स्थगित कर दिया।

 

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कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 5 जनवरी निर्धारित की है। तब तक निकिता, निशा, और अनुराग पुलिस हिरासत में रहेंगे। अतुल के परिवार ने आश्वस्त किया कि वे आगे की कार्यवाही के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

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