Monday, March 31, 2025

अब मेरठ में 26 जनवरी से लागू होगा नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम

मेरठ। मेरठ में हेलमेट को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्ती के मूड में है। आज जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर यदि बाइक सवार बिना हेलमेट के जाता है तो उसे पेट्रोल ना दिया जाए। जारी निर्देशों के अनुसार पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी आगामी 10 दिनों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेंगे कि 26 जनवरी से ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो।

 

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मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसे प्राप्त करने हेतु नवाचार एवं व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रीत उपायों को भी अपनाना अनिवार्य है। यह भी प्राविधान है कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-129- प्रत्येक व्यक्ति, जो मोटरसाईकिल, स्कूटर या मोपेड चलाता है या सवारी करता है, को मानक हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। यह नियम चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर भी लागू होता है। सिख धर्म के अनुयायियों को, जो पगड़ी पहनते हैं. इस नियम से छूट दी गयी है।

 

 

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मेरठ में सभी पेट्रोल पम्प संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पेट्रोल पम्प पर सी.सी.टी.वी. कैमरा सदैव क्रियाशील रहे, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में सी.सी.टी.वी. फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके, जिससे अनावश्यक वाद-विवाद से बचा जा सके।

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