मेरठ। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, शैलेष रॉय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के लिए आवेदन आनलाइन मांगे हैं। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन कुल 648 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं। शादी अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों द्वारा शादी अनुदान की वेवसाईटःhttps://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाकर लाभार्थी द्वारा स्वंय ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं।
शादी अनुदान योजनान्तर्गत पिछडे वर्ग के ऐसे आवेदक पात्र माने जाते हैं, जो गरीबी रेखा (शहरी क्षेत्र हेतु आय रू0 56460/- प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- प्रतिवर्ष ) के नीचे यापन कर रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़ी जाति से सम्बन्धित हों। आवेदक अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता हैं।
पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण की नयी व्यवस्था (ई-के0वाई0सी) की शुरूआत की गयी हैं। जिसके माध्यम से आवेदक अपना तथा अपनी पुत्री (जिसकी शादी हेतु अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा हैं) का आधार पोर्टल पर दर्ज करेगा तथा आधार से लिंक मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। जिसके माध्यम से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) से आवेदक तथा उसकी पुत्री के नाम, पिता का नाम, पता, आयु तथा उनकी फोटो में स्वतःअंकित हो जायेगी।
इसी प्रकार आय और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा संख्या अंकित करने पर ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से आय तथा जाति का सत्यापपित विवरण आवेदन में अंकित हो जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र आवेदकों के आवेदन ही अंतिम रूप से सबमिट हो पायेंगे तथा आय, जाति अथवा आयु के आधार पर अपात्र होने पर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं की जा सकेगी।