लखनऊ/मुज़फ्फरनगर- उत्तर प्रदेश सरकार ने संत रविदास जयंती (12 फरवरी 2०25) के अवसर पर निविदान (गजेटेड) अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संत रविदास जयंती को प्रदेश के समस्त कार्यालयों, विद्यालयों और अन्य संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश उत्तर प्रदेश सरकार की पहले से जारी अवकाश सूची में संशोधन कर जोड़ा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय संत रविदास के अनुयायियों की भावनाओं और उनकी परंपरा को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है।
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मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी विभागों, न्यायालयों, शिक्षण संस्थानों और वित्तीय संस्थानों में यह अवकाश लागू रहेगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है ताकि अवकाश की सूचना प्रत्येक विभाग तक पहुंच सके।
मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग, लखनऊ की विज्ञप्ति फाइल संख्या3-1099/854/2019-सामान्य प्रशासन अनुभाग-1-सामान्य प्रशासन विभाग 1/877897/2025 दिनांक 11 फरवरी, 2025 के अनुपालन मे संत रविदास जयन्ती के अवसर पर दिनांक 12 फरवरी, 2025 (बुधवार) को घोषित निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है।