Wednesday, May 1, 2024

पाक सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, सरकार करे चुनाव के लिए फंड जारी, नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव कराने के लिए आवश्यक धन जारी करने में विफल रहने पर ‘गंभीर परिणाम’ भुगतने की चेतावनी दी। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय और साथ ही सिंध और बलूचिस्तान विधानसभाओं की शर्तों को पूरा करने पर एक साथ पाकिस्तान भर में आम चुनाव कराने के रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर सुनवाई करते हुए चेतावनी जारी की। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की तीन सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

एक दिन पहले, रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें शीर्ष अदालत से अपने 4 अप्रैल के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया, जिसने 14 मई को पंजाब विधानसभा के लिए चुनाव की तारीख तय की थी।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इसने शीर्ष अदालत से निर्देश जारी करने के लिए कहा कि राष्ट्रीय और सभी प्रांतीय विधानसभाओं के आम चुनाव एक ही तारीख पर कराए जाएं।

आवेदन के साथ, रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में एक रिपोर्ट भी जारी की, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) और अन्य विभागों को चुनाव कराने के लिए ईसीपी को 21 अरब रुपये जारी करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अपने निर्देशों के अनुपालन में पंजाब और केपी विधानसभाओं के लिए एससी के समक्ष रखी गई।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में देश में कड़ी सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर उसी दिन चुनाव कराने की जरूरत पर जोर दिया। यह भी कहा गया है कि सशस्त्र बल अक्टूबर की शुरुआत तक चुनावी कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होंगे।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय