Friday, November 22, 2024

बालिका से रेप करने वाले बिहारी नौकर को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई बीस वर्ष की सजा

मुजफ्फरनगर। आठ वर्ष की बालिका के साथ रेप के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

अभियोजन के अनुसार गत 19 दिसम्बर 2018 को थाना बुढ़ाना के एक गांव में आठ वर्ष की बालिका को स्कूल से बहला-फुसलाकर घेर में ले गया, वहां उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बिहारी नौकर अनिल को 20 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है ।

इस मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान व विक्रांत राठी ने 6 गवाह पेश कर कड़ी पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार गत 19 दिसम्बर 2018 को पीड़िता जब स्कूल मे थी, उसे बहला-फुसलाकर आरोपी अनिल घेर मे ले गया, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर होने पर उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था।

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