मुजफ्फरनगर। खतौली के राजा वाल्मीकि हत्याकांड में भाजपा नेता व खतौली के पूर्व चेयरमैन पारस जैन सहित तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है, जबकि एक आरोपी राजू वाल्मीकि को दोषी करार दिया गया है ।आरोपी की सज़ा पर फैसला मंगलवार को किया जाएगा।
अभियोजन के अनुसार गत 5 अप्रैल 2017 को खतौली में राजा वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी राजू वाल्मीकि को आज अदालत ने दोषी करार दिया है, जबकि अन्य आरोपियों खतौली के पूर्व चेयरमैन पारस जैन, गौरव व आदिल को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है।
इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित जाति, जनजाति के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार की अदालत में हुई। आरोपी पारस जैन, जो मेरठ अस्पताल में भर्ती हैं, को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आदेश सुनाया गया है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रवेंद्र कुमार ने पैरवी की।
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आपको बता दे कि मृतक के भाई राणा प्रताप वाल्मीकि ने अपने मौहल्ले देवीदास के रहने वाले पूर्व सभासद राजू वाल्मीकि के अलावा, इसके भाई गौरव उर्फ गौरा वाल्मीकि के अलावा पूर्व चेयरमैन पारस जैन के विरुद्ध नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।
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कोतवाली पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में ही पारस जैन को क्लीन चिट देकर अन्य नामजद आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पुलिस की कार्यवाही के विरुद्ध वादी मुकदमा राणा प्रताप के अदालत का रुख करने के चलते अदालत ने पारस जैन के तलबी के आदेश कर दिए थे, इसके बाद लोवर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने बेगुनाह होने की गुहार लगाए जाने के बावजूद पारस जैन को छ माह पूर्व कोर्ट में समर्पण करके जेल जाना पड़ा था।
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सोमवार को एससीएसटी कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा राजा वाल्मीकि हत्याकांड से पारस जैन को बा इज़्ज़त बरी किए जाने की घोषणा करते ही इनके परिजनों और समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूर्व चेयरमैन पारस जैन को अदालत द्वारा बा इज़्ज़त बरी किए जाने को भाजपा नेताओं गौरी शंकर गौरी व अनुज सहरावत आदि ने सच्चाई की जीत बताया है।