बरेली । बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने बदायूं रोड थाना सुभाषनगर क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही दो कालोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत की गई।
पहली कार्रवाई: अश्वनी गुप्ता एवं उनके सहयोगियों द्वारा 10 बीघा क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति के सड़कों, भूखंडों के चिन्हांकन और मिट्टी भराई कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
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दूसरी कार्रवाई: रामवीर एवं उनके सहयोगियों द्वारा 8 बीघा क्षेत्रफल में सड़क, नाली, और भूखंड चिन्हांकन कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था।
प्राधिकरण की कार्रवाई: अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम, रमन अग्रवाल, सहायक अभियंता सुनील कुमार और
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प्रवर्तन टीम ने मिलकर आज इन दोनों अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का प्लाटिंग या निर्माण अवैध है।
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प्राधिकरण ने नागरिकों को आगाह किया है कि भूखंड या भवन खरीदने से पहले उसकी वैधता की जानकारी अवश्य लें। बिना स्वीकृत मानचित्र के किए गए निर्माण को किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है।