मुजफ्फरनगर। जिले में लगभग आठ पूर्व गत 2016 को थाना सिविल लाइन इलाके में एक दुकानदार वाजिद की हत्याकर ईंटों के भट्टे पर शव डालने के मामले में आरोपी सलमान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है ।
धारा 302 आईपीसी में उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपये, 201 मे 3 वर्ष व 5 हजार रुपये, धारा 25 शास्त्र अधिनियम मे 3 वर्षा 5 हजार रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माने की रकम से 25 हजार रुपये पीड़ित परिजन को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है ।मामले की सुनवाई एडीजे 7 शक्ति सिंह की कोर्ट में हुई।
डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि मृतक वाजिद दुकान के लिए 52 हजार रुपये लेकर कपड़ा खरीदने गया था, जो वापस नहीं आया। उसका शव अगले दिन 19 मई को ईंटों के भट्टे पर जली हालत में बरामद हुआ था।
पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज कर जांच की, तो आरोपी सलमान का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसके विरुद्ध हत्या, सबूत मिटाने व शस्त्र अधिनियम में मामला दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट मे दाखिल की थी। अभियोजन की ओर से 11 गवाह पेश कर कड़ी पैरवी की गई ।