नोएडा। एक कंपनी की दवा में क्लैवुलैनिक एसिड की मात्रा बहुत कम मिलने पर जनपद गौतमबुद्ध नगर के औषधि निरीक्षक ने सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कंपनी की एजिटास टैबलेट (एजिथ्रोमाइसिन) मानकों पर खरी नहीं उतरी है। वहीं, हाल ही में दो अन्य कंपनियों के एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी मानकों पर खरा नहीं उतरे थे।
जनपद गौतमबुद्ध नगर के औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने बताया कि 3 मार्च 2022 को सेक्टर-35 मोरना स्थित राज मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक टेबलेट जिथ्रोमायसिन का नमूना लिया गया था। जांच में एजिटास टैबलेट (एजिथ्रोमाइसिन) टेबलेट मानकों पर खरा नहीं उतरी। एंटीबायोटिक टेबलेट में क्लैवुलैनिक एसिड की मात्रा केवल 01.27 प्रतिशत थी, जबकि मानकों के अनुसार मात्रा 90 से 107 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए। लैब की रिपोर्ट आने के बाद जांच चल रही थी। जांच पूरी होने के बाद सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज कराया गया हैं।
मोहाली, पंजाब की दवा निर्माता कंपनी एमकॉन फार्मास्यूटिकल्स के डायरेक्टर व दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हिमाचल प्रदेश की दो कंपनियों और पदाधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। इन दोनों कंपनियों के एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। लगातार एंटीबायोटिक दवाओं के नमूने फेल होने पर विभाग ने चिंता जताई है।