Monday, December 23, 2024

क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए लखनऊ में लागू हुई धारा 144

लखनऊ। क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर शहर की कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी है। 24 दिसम्बर 2023 से दो जनवरी तक पुलिस प्रशासन सख्ती से पालन कराया जाएगा।

इस दौरान शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार, मॉल में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देने पर रोक होगी। बार के संचालक और प्रबंधक जिन्हें स्थायी या अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया है। सभी लाइसेंस की शर्तों का पालन करेंगे। किसी भी दशा में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन नहीं करेंगे। होटल, बार, और सार्वजनिक स्थल पर आयोजक तेज आवाज में लाऊड स्पीकर ना बजाएं जिससे आम नागरिक को परेशानी न हो।

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