मुंबई। शाहरुख खान का आलीशान बंगला ‘मन्नत’ फैंस के लिए किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। फैंस अक्सर इस बंगले का दीदार करने आते हैं और घर के बाहर खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। वहीं, अब शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान ने अपने इस खूबसूरत घर को और भी शानदार बनाने के लिए इसे रेनोवेट करने का फैसला लिया है। लेकिन रेनोवेशन से पहले ही उनका घर कानूनी विवाद में फंस गया है।
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दरअसल, शाहरुख खान का महलनुमा घर ‘मन्नत’ मुंबई के ग्रेड III हेरिटेज स्ट्रक्चर की लिस्ट में शामिल है। ऐसे में इस बंगले में किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल बदलाव करने के लिए सुपरस्टार को पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि शाहरुख खान और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) ने मन्नत में रेनोवेशन के लिए आवश्यक कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) से अनुमति लेने में नियमों का उल्लंघन किया है।
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शाहरुख खान पर लगाए गए इन आरोपों को लेकर अब NGT ने संतोष दौंडकर को सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। NGT इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करेगा। न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर विजय कुलकर्णी की एक समिति ने कहा, “अगर प्रोजेक्ट प्रस्तावक (शाहरुख खान) या MCZMA ने सही प्रक्रिया का कोई उल्लंघन किया है, तो अपीलकर्ता (संतोष दौंडकर) को इसे चार हफ्ते में सही सबूतों के साथ साबित करना होगा। ऐसा न करने पर इस ट्रिब्यूनल के पास अपील को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।”
अब सबकी नजरें 23 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अगर शाहरुख खान के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित होते हैं, तो ‘मन्नत’ के रेनोवेशन पर रोक लग सकती है और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, अगर दौंडकर पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाए, तो मामला शुरुआती चरण में ही खारिज हो सकता है।
शाहरुख खान और गौरी खान की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।