मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले पर शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने वादी और प्रतिवादियों की दलीलें सुनने के बाद 12 जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित की। इस दौरान हिंदू सेना के वाद में मुस्लिम पक्ष के ईदगाह की अमीन रिपोर्ट पर स्टे बढ़ाने के संबंध में प्रार्थना पत्र को नहीं लिया गया।
हिंदू सेना के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी के न्यायाधिकारी नीरज गोंड ने ईदगाह की अमीन रिपोर्ट किए जाने का 29 मार्च को आदेश दिया था, जिसका ईदगाह पक्ष ने विरोध किया तथा केस के स्थायित्व संबंधी आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई की मांग की। इसके बाद अदालत ने 4 अप्रैल को अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी जिसके बाद प्रत्येक तारीख पर ईदगाह पक्ष द्वारा अमीन रिपोर्ट के आदेश को अस्थाई रूप से स्टे किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया जाता रहा।
ईदगाह पक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिला जज आशीष गर्ग ने केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्थानातंरित कर दिया। शुक्रवार को इसकी सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधिकारी रुचि तिवारी ने की और 12 जुलाई की तारीख तय की है। पक्षकार के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि उन्होंने अमीन रिपोर्ट के अस्थाई स्टे को हटाने की मांग की थी।
ईदगाह के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अब इस केस की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।