सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के ऐसे प्रतिष्ठान, कारखानों के दखलकार एवं प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया है कि जिनके द्वारा अभी तक अपने प्रतिष्ठान एवं कारखाने का कारखाना अधिनियम, 1948 सहपठित उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली 1950 के अन्तर्गत पंजीकरण कराये बिना ही अभिनिमार्ण प्रक्रिया संचालित की जा रही है तो अपने कारखाने को उक्त अधिनियम एंव नियमावली के अन्तर्गत निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवेदन 15 दिन में किया जाना सुनिश्चित करे।
सहायक निदेशक कारखाना रवि प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वेक्षण के दौरान टीम को कोई प्रतिष्ठान, कारखाना अवैध रूप से संचालित होता हुआ पाया जायेगा तो नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित दखलकार, प्रबन्धक का होगा।