नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करते हुए नया वक्फ संशोधन कानून लागू कर दिया है। इस संबंध में केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक यह संशोधित कानून आज से पूरे देश में प्रभावी हो गया है।
संशोधित वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और अवैध कब्जों पर रोक लगाई जा सकेगी। वहीं विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक संगठनों ने इस कानून को लेकर चिंता जताई है।
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कुछ संगठनों का आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों को निशाना बना रही है और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता में दखल दे रही है। हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं।
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सूत्रों के अनुसार संशोधन में वक्फ संपत्तियों की सूची को सार्वजनिक करना, हर वर्ष संपत्तियों की ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना और गैर-कानूनी तरीके से किसी जमीन को वक्फ घोषित करने पर रोक लगाने जैसे प्रावधान शामिल हैं।