नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू के खिलाफ जोधपुर में नाबालिग के साथ रेप के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आईपीएस अजय पाल लांबा को समन किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया।
बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह आसाराम की अपील पर तेजी से सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका पर 10 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ट्रायल कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसे आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने आसाराम की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अजय लांबा को बतौर गवाह पेश होने के लिए समन जारी किया था। दरअसल लांबा ने अपनी किताब ‘गनिंग फॉर द गॉड मैन’ में पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हैं। लांबा ने आसाराम की गिरफ्तारी करनेवाली टीम की अगुवाई की थी।