लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें शराब और बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 में आबकारी विभाग से करीब 45,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के लक्ष्य से 5000 करोड़ रुपए अधिक है।
आबकारी नीति में किए गए इन प्रावधानों से देशी, अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड की शराब के दाम 5-10 रुपए तक बढ़ सकते हैं।
नई आबकारी नीति के तहत मॉडल दुकानों की लाइसेंस फीस दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दी गई है, जिसका मतलब है कि ऐसे में लोगों को शराब पीने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। गोदामों की लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी फीस भी बढ़ा दी गई है।
मास्टर वेयरहाउस के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की फीस भी बढ़ा दी गई है।
लखनऊ नगर निगम क्षेत्र की परिधि में पांच किलोमीटर तक स्थित होटल, रेस्टोरेंट और क्लब की लाइसेंस फीस भी बढ़ा दी गई है।
आबकारी नीति में देशी व अंग्रेजी शराब, बीयर की दुकान व माडल शॉप के खुलने व बंद होने का समय यथावत रखा गया है, लेकिन विशेष अवसर पर सरकार की पूर्व अनुमति से बिक्री का समय बढ़ाया जा सकता है।