मुजफ्फरनगर। जनपद की एक अदालत ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को 4 वर्ष का कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा इन्तजार ने थाना खतौली पर 11 मई 2013 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वादी का भाई अमीर आजम कस्बा खतौली में बुढाना रोड पर बीडी सिगरेट की ठेली लगाता है।
प्रार्थी के भाई का लडका अरशद आज सुबह 10:45 बजे खाना लेकर आया था तभी अभियुक्त इन्तजार पुत्र अबरार व साबिर पुत्र नूर अहमद निवासी गण खतौली ने एक राय होकर चाकू व छूरी से प्रार्थी के भतीजे अरशद पर जान लेवा हमला कर दिया। जिससे अरशद गम्भीर रूप से घायल हो गया। जिस मेरठ मैडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया है।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीताराम की अदालत संख्या-11 में हुई, जिसमे अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जोगेन्द्र गोयल ने मुकदमा सिद्ध करने के लिए सबूत पक्ष के गवाहो की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किये।
न्यायाधीश ने दोनो पक्षो की दलील व सबूतो के साथ गवाहो के बयानात पर गौर करते हुए अभियुक्त इन्तजार को दोषी करार देते हुए धारा 307,504,506 के तहत 4 वर्ष का कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
सह अभियुक्त साबिर के अदालत के बुलावे पर न आने पर उसकी फाईल अलग कर केवल इन्तजार की सुनवाई की गयी। साबिर का मुकदमा विचाराधीन है।