मुजफ्फरनगर। जनपद की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट-दो ने अपहरण कर 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 15 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 5 साल पहले हुई इस घटना से सनसनी फैल गई थी। पीड़िता को गंभीर हालत में हायर सेंटर मेरठ रेफर किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक विनय अरोरा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 19 मार्च 2019 को मीरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 साल की एक बच्ची का अपहरण कर उससे रेप किया गया गया था। उन्होंने बताया कि थाना मीरापुर क्षेत्र में एक ट्यूबवेल के पास बच्ची गंभीर अवस्था में मिली थी। इसके बाद पीआरवी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता को जिला अस्पताल भर्ती कराया था। यहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया था।
मेरठ मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का उपचार चला था। थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर फहीम उर्फ फहीमुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन निवासी खुशालनगर लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ को हिरासत में लिया था।
इसकी पहचान पीड़िता ने आरोपी के रूप में की थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार ने की। कोर्ट ने फहीम उर्फ फहीमुद्दीन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 15 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सबूत के तौर पर सीसीटीवी एवं अन्य साइंटिफिक एविडेंस की एक सीडी बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। लेकिन वह क्षतिग्रस्त मिली। जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पुलिस को भविष्य में इस प्रकार के साक्ष्य सीडी के स्थान पर पेन ड्राइव में लाकर पेश करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने मामले में पुलिस तत्परता की भी प्रशंसा की।