गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शक्ति सिंह की अदालत में जिले के टाप-10 अपराधियों की सूची में शामिल व मुख्तार अंसारी के शूटर रहे अंगद राय व गोरा राय द्वारा जेल में किए गए मारपीट और गवाह के धमकी देने के मामले में सुनवाई हुई।
बता दें कि गाजीपुर जनपद के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल और मुख्तार के शूटर अंगद राय व गोरा राय के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत में हुई। कोर्ट ने अंगद राय और गोरा राय को पांच-पांच वर्ष की साधारण कारावास की सुनाई। साथ ही 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
कोर्ट ने बंदी से मारपीट और गाली गलौज के आरोप में एक-एक वर्ष की सजा से दंडित किया है। जबकि जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो-दो वर्ष की सजा। कोर्ट ने एससी/एसटी के मामले में पांच साल की सजा व दस-दस हजार जुर्माना लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि जेल में बिताई गई सजा समायोजित होगी।