मुरादाबाद । मुरादाबाद के छजलैट प्रकरण में सपा के पूर्व सांसद व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हुई दो साल की सजा पर की गई स्टे अपील पर सोमवार शाम को सुनवाई के दौरान बहस पूरी हो गई।
अब मामले में मंगलवार 28 फरवरी को कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस सजा के दो दिन बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई थी।
छजलैट प्रकरण में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 13 फरवरी को दो साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 3-3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन दोनों को जमानत मिल गई थी।
इसके बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम की ओर से उनके अधिवक्ता शहनवाज ने जनपद न्यायाधीश की अदालत में स्टे प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि दोषी करार दिए गए अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गलत आदेश पारित किया है। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता।
जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि इस मुकदमे में शासन स्तर से विशेष रूप से लखनऊ से विशेष अधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने आकर बहस की।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुनीत गुप्ता की अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनी। इसके बाद अपील पर फैसले के लिए मंगलवार 28 फरवरी की तिथि तय की है।