शामली। जिला समाज कल्याण अधिकारी रीतू रस्तोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण अनुभाग-3 के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया और वितरण के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की गई है। इस योजना के तहत पात्र छात्र-छात्राओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
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विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 तक पूरी करनी होगी। सभी छात्र छात्रवृत्ति पोर्टल scholarship.up.gov.in पर 13 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को अपनी आवेदन की हार्डकॉपी वांछित संलग्नकों के साथ विद्यालय में 17 जनवरी 2025 तक जमा करनी होगी। शिक्षण संस्थान आवेदन पत्रों को ऑनलाइन सत्यापित कर 20 जनवरी 2025 तक अग्रसारित करेंगे। वास्तविक छात्रों के सत्यापन की प्रक्रिया 21 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक पूरी की जाएगी।
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संदेहास्पद डेटा 29 जनवरी 2025 से 03 फरवरी 2025 तक छात्रों और संस्थानों के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा।छात्र अपने आवेदन में त्रुटियां सुधारकर वांछित प्रमाणपत्रों के साथ हार्डकॉपी जमा करेंगे। यह प्रक्रिया 05 फरवरी 2025 तक पूरी करनी होगी। संस्थानों द्वारा संशोधित डेटा का पुनः सत्यापन और अग्रसारण:शिक्षण संस्थान संशोधित डेटा को ऑनलाइन सत्यापित कर 07 फरवरी 2025 तक अग्रसारित करेंगे। सभी छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता आधार से सीडेड हो और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) पर मैप किया गया हो। छात्रों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समयावधि का पालन करें ताकि उन्हें समय पर छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो सके।
रीतू रस्तोगी ने यह भी कहा कि इस योजना का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और उनकी आर्थिक सहायता करना है। शासन स्तर पर समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधित प्रक्रिया लागू की गई है।