Tuesday, April 29, 2025

मुजफ्फरनगर में धोखाधडी करने वाले ठग को 7 साल का कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई

मुजफ्फरनगर। जनपद की एक अदालत ने धोखाधडी करने के जुर्म में एक ठग को 7 वर्ष का कारावास व 19 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

 

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा अमित कुमार पुत्र त्रिलोक चन्द निवासी द्वरिकापुरी थाना नई मंडी ने थाना पर 23 फरवरी 2021 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 22 फरवरी को अभियुक्त हरदीप उर्फ दीपा पुत्र ओमप्रकाश निवासी न्यू गोपाल नगर बहादुर कालोनी नुमाईश कैम्प थाना नगर कोतवाली सहारनपुर वादी के घर आया और उसके माता पिता से पुराने जेवर चमकाने के लिए कहा कि उसके पिता अभियुक्त के झांसे में आ गये और जेवर लाकर दे दिये, तभी अभियुक्त ने पानी लाने के लिए कहा जब उसके माता-पिता पानी लेकर आये तो अभियुक्त ने कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर उन्हे बेहोश कर जेवर व घर में रखे 34 हजार 800 रुपए लेकर फरार हो गया।

[irp cats=”24”]

 

इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत संख्या-4 में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामनिवास पाल ने मुकदमा सिद्ध करने के लिए सबूत पक्ष के 9 लोगो की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किये।

 

न्यायाधीश ने दोनो पक्षो की दलील व सबूतो के साथ गवाहो के बयानात पर गौर करते हुए अभियुक्त हरदीप उर्फ दीपा को दोषी करार देते हुए धारा 328 के तहत 7 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 380 के तहत 5 वर्ष का कारावास व 7 हजार रुपए जुर्माना, धारा 411 के तहत 3 वर्ष का कारावास व धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत 2 वर्ष का कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय