Thursday, November 21, 2024

वक्फ बोर्ड अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन का समय आ गया है- इंशा वारसी

मेरठ। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत स्थापित वक्फ बोर्ड, इस्लामी कानून के अनुसार धार्मिक, धर्मार्थ और पवित्र उद्देश्यों के लिए दान की गई संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा करने के लिए बनाए गए थे। हाल के वर्षों में, ये बोर्ड कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग, पारदर्शिता की कमी और अक्षम प्रबंधन के लिए जांच के दायरे में आ गए हैं। इसने सुधार की मांग को जन्म दिया है, सरकार ने इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए वक्फ अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव दिया है।

 

 

ये कहना है इंशा वारसी का जो कि इन दिनों मुस्लिम वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपी है। जिसमें वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन वक्फ बोर्डों के व्यापक आधार के लिए सच्चर समिति में उठाए गए लंबे समय से लंबित मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।

 

उन्होंने कहा कि वर्तमान वक्फ बोर्डों के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उनकी “असीमित शक्तियाँ” हैं, जो उन्हें पर्याप्त निगरानी या सत्यापन के बिना किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने की अनुमति देती हैं। इसके कारण वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्ति हड़पने और वक्फ अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करने की कई शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बोर्डों ने वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने से रोक दिया है, जिससे कानून का शासन कमजोर हुआ है।

 

 

उचित सत्यापन प्रक्रियाओं की कमी और संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में मनमाने ढंग से घोषित करने से आम जनता और विभिन्न मुस्लिम समुदायों सहित हितधारकों के बीच असंतोष को और बढ़ावा मिला है। इन चिंताओं के जवाब में, सरकार ने जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से वक्फ अधिनियम में कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं। संशोधन महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करने सहित बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना का पुनर्गठन करना चाहते हैं।

 

एक महत्वपूर्ण संशोधन में वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले भूमि का अनिवार्य सत्यापन शामिल है। इसका उद्देश्य मनमाने और अन्यायपूर्ण घोषणाओं को रोकना है, जिससे विवाद और दुरुपयोग हुआ है। प्रस्तावित परिवर्तनों में वक्फ संपत्ति के रूप में उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए विवादित संपत्तियों की न्यायिक जांच के प्रावधान भी शामिल ये संशोधन वक्फ बोर्डों के कामकाज को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। सरकार ने इन सुधारों के लिए सुझाव जुटाने के लिए विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से भी परामर्श किया है।

 

सरकार के प्रस्तावित संशोधन सही दिशा में एक कदम हैं, लेकिन आगे के उपायों से वक्फ बोर्डों की प्रभावशीलता बढ़ सकती है। सभी वक्फ संपत्तियों के लिए एक डिजिटल रिकॉर्ड रखने की प्रणाली को लागू करने से पारदर्शिता बढ़ सकती है। इन अभिलेखों तक सार्वजनिक पहुंच से बेहतर जांच और जवाबदेही की अनुमति मिलेगी।

 

 

कानूनी विशेषज्ञों, सामुदायिक नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों वाली एक स्वतंत्र निगरानी समिति की स्थापना, वक्फ बोर्डों की गतिविधियों की निगरानी कर सकती है और कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है। वक्फ बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने से कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं की उनकी समझ में सुधार हो सकता है, जिससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो सकता है।

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