मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व थाना बहसूमा पुलिस टीम द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप मंगलवार को न्यायालय द्वारा हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
थाना बहसूमा पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 63/2009 धारा 302/34 भादवि में अभियुक्तों सुशील पुत्र रोहताश, हेमन्त पुत्र सुशील तथा मधुसूदन पुत्र अशोक समस्त निवासीगण ग्राम तजपुरा थाना बहसूमा को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 02 द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियोग के सम्बन्ध में दिनांक 27 फरवरी 2009 को वादी नरेन्द्र पुत्र स्व0 शिव कुमार निवासी ग्राम तजपुरा थाना बहसूमा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपियों ने उसके भाई सतीश को पानी में डुबोकर हत्या कर दी है। विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी अमर सिंह द्वारा की गई तथा पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।