नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर की विशेष न्यायालय ने एक मामले में चेक बाउंस होने पर एक महिला पुलिसकर्मी को 3 महीने की सजा और 8.5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
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सूरजपुर पुलिस लाइन में रहने वाली पीड़ित पुलिस कर्मी शबनम देवगन ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि मोनिका चौधरी बुलंदशहर में पुलिस के रेडियो विभाग में उसकी सहकर्मी है। उसने व्यक्तिगत जरूरत के लिए 5 लाख रुपए उधार लिया था। यह राशि वर्ष 2017 और 2018 में क्रमशः 2 लाख और 3 लाख रुपए के रूप में दी गई थी। दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हुआ था, और मोनिका चौधरी ने भुगतान के लिए दो चेक दिए थे।
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पीड़िता के अनुसार दोनों चेक बैंक में जमा किए गए लेकिन पर्याप्त धनराशि ना होने पर भुगतान नहीं हुआ और चेक बाउंस हो गए। मोनिका चौधरी ने अपने बचाव में आरोप लगाया कि चेक चोरी हो गए थे, चेक पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। और उनके चेक गलत तरीके से उपयोग किए गए थे। लेकिन अदालत ने मोनिका के इस तर्क को खारिज कर दिया।
पीड़िता ने अपने पक्ष में गवाह और दस्तावेज के साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसमें यह साबित हुआ कि मोनिका ने उधार ली गई राशि की अदायगी नहीं की। अदालत ने मोनिका चौधरी को 3 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई और 8.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मुकदमा विशेष न्यायालय 138 एनआईए एक्ट गौतमबुद्ध नगर के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार तृतीय की अदालत में चल रहा था।