Friday, July 5, 2024

सहारनपुर में हत्या के मामले में महिला को हुई आजीवन कारावास की सजा, लगा 25 हजार रुपए का अर्थदंड

सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डा. विपिन ताड़ा एवं पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन के कड़े निर्देश पर थानों से लेकर न्यायपालिका तक पैरोकारो की सख्त पैरवी चल रही है। अभियुक्तों को सजा दिलाने में थाना प्रभारी से लेकर पैरोकार, विवेचक एवं एडीजीसी तक एक अच्छी भूमिका अदा कर रहे है। इसी कडी में एक मर्डर के मामले में
माननीय न्यायालय द्वारा एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा 25 हजार रुपए का  जुर्माना लगाया गया जबकि इस मामले में एक व्यक्ति नवीन को दोष मुक्त कर दिया गया है।
बता दें,कि सन् 2012 मे वादि विनीत सैनी पुत्र जयभगवान निवासी पुरानी मण्डी आदर्श नगर के भाई विवेक सैनी की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी,जिसकी रिपोर्ट विनीत सैनी द्वारा दिनांक 25-6-2012 को थाना बिहारीगढ़ में आईपीसी की धारा 302 के तहत लिखा दी गई थी,मुकद्दमा पंजीकृत होते ही जांच के बाद इस हत्या में सोनिया सैनी एवम नवीन सैनी का शामिल होना पाया गया,इसके बाद इस मुकद्दमे मे आईपीसी की धारा 34 की भी बढ़ोत्तरी की गई तथा अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था। 11 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश द्वारा अभियुक्ता सोनिया पुत्री सतीश सैनी निवासी ग्राम कुरड़ीखेडा थाना बिहारीगढ़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
इस हत्याकांड के मामले में नवीन सैनी पुत्र कुलदीप सैनी को दोषमुक्त कर दिया गया। इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना बिहारीगढ़ प्रभारी बीनू सिंह  के कुशल निर्देशन में पैरोकार कृष्णकांत तिवारी की सख्त पैरवी रही। वहीं शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता एवं विवेचक रिटायर्ड निरीक्षक एचयू खान का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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