सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने 10 वर्षीय एक बालक के साथ कुकर्म करने वाले सन्नी निवासी गांव टांडा थाना मिर्जापुर को 10 वर्ष की सजा सुनाई और 11 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया।
सरकारी अधिवक्ता मेघराज सैनी ने आज बताया कि 10 जून 2017 को सन्नी ने 10 वर्षीय बालक को खेत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया था। पुलिस ने सन्नी के खिलाफ कुकर्म की धाराओं और 3/4 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।