सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ.दिनेश चन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) में पृदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त अभियुक्त महताब चौधरी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहीम निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा अर्जित की गयी सम्पत्ति को कुर्क किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर की आख्या के आधार पर अभियुक्त महताब चौधरी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहीम निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर के विरूद्ध धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। अभियुक्त महताब चौधरी गैंग लीडर एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध मादक पदार्थाे की तस्करी करने के कारण जघन्य अपराध पंजीकृत है।
अभियुक्त महताब आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है जो अपने साथियों के साथ मिलकर अपना एक सुसंगठित गिरोह बनाकर रखा है। अभियुक्त ने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध मादक पदार्थाे की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जित कर एक मकान खसरा नम्बर 122 आवासीय 46.44 वर्गमीटर भूमि स्थित चिलकाना बाहर हदूद परगना सुल्तानपुर तहसील व जिला सहारनपुर बाजारी मालियत अकंन 12,00,000 रूपये, मोटर साइकिल यू.पी.11 बी.क्यू-7161 अनुमानित कीमत 21,000 रूपये एवं बैक भारतीय स्टेट बैंक चिलकाना में खाता संख्या 00000040013506515 में कुल जमा धनराशि अकंन 1,39,157.70 रूपये एवं पंजाब नेशनल बैंक चिलकाना के खाता संख्या डी 0581000100120439 में कुल धनराशि अकंन 39097 रूपये जमा अर्जित की है।