नोएडा। जनपद गौतम बुद्ध नगर में नए कानून के तहत पहला मुकदमा थाना सूरजपुर में आज दर्ज हुआ है। थाना सूरजपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लगाकर अपराधियों की जमानत करवाने वाले गैंग के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। तीन बदमाश फरार है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बस इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जनपद में पहला अपराध नए कानून की धारा 318(4), 338,336(3), 340(2),3(5) के तहत दर्ज कर पुलिस ने वरुण शर्मा, एजाज, इस्माइल, बीरबल तथा नरेश चंद्र को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि नई संहिता में आईपीसी की 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया गया है और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इसमें 358 धाराएं हैं। पुरानी आईपीसी में 511 धाराएं थी। नए कानून में राजद्रोह को खत्म कर देशद्रोह शामिल किया गया है। इसकी धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। सीआरपीसी के 9 प्रावधान खत्म किए गए हैं। 107 प्रावधानों में बदलाव के साथ 9 नए प्रावधान पेश किए गए हैं। कुल 531 धाराओं हैं, पुरानी सीआरपीसी में 484 धाराएं थी।
उन्होंने बताया कि मौजूदा साक्ष्य अधिनियम के पांच मौजूदा प्रावधान निरस्त किए गए हैं। 23 प्रावधानों में बदलाव और एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 170 धाराएं नए साक्ष्य कानून में है, जो की पुरानी में 167 थी। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कानून ज्यादा संवेदनशील बनाए गए हैं। पीड़िता जहां चाहेगी पुलिस को वहां बयान दर्ज करना होगा। दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम 10 साल से लेकर अधिकतम फांसी तक की सजा होगी। सामूहिक दुष्कर्म में 20 साल से फांसी तक का प्रावधान है।