शामली। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, शामली अंशुल चौहान ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पात्र दिव्यांगजनों के लिए दुकान निर्माण और संचालन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
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इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार की सहायता दी जाएगी जिसमें दुकान संचालन हेतु ₹10,000/- (जिसमें ₹2,500/- अनुदान और ₹7,500/- ऋण)। दुकान निर्माण हेतु ₹20,000/- (जिसमें ₹5,000/- अनुदान और ₹15,000/- ऋण) यह ऋण चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं।
दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र (आय गरीबी रेखा से दुगुनी से अधिक न हो),,,₹20,000/- के ऋण हेतु स्वयं की भूमि या न्यूनतम 5 वर्ष के लिए दुकान का पट्टा होना आवश्यक है। ₹600/- के स्टाम्प पेपर पर बांड (₹20,000/- हेतु) और ₹320/- के स्टाम्प पेपर पर बांड (₹10,000/- हेतु), दो गारंटर (प्रत्येक के दो रंगीन फोटो और आधार कार्ड की छायाप्रति), ₹10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, दिव्यांगजन का एक रंगीन फोटो, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
इच्छुक अभ्यर्थियों को DIVYANGJANDUKAN.UPSDC.GOV.IN वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा और आवेदन पत्र की हार्डकॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, शामली के कार्यालय में जमा करानी अनिवार्य है।