शामली। शामली की सहायक श्रम आयुक्त अचला पाण्डेय ने जानकारी दी है कि उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, लखनऊ द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के लिए अनुग्रह राशि (एक्स ग्रेसिया) के दावों के निस्तारण की तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है।
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वे असंगठित कर्मकार जो 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हुए थे। दुर्घटना की तारीख 31 मार्च 2022 या उससे पहले होनी चाहिए। दुर्घटना से पहले कर्मकार का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। दावा करने से पहले कर्मकार को ई-श्रम यूएएन नंबर प्रस्तुत करना होगा। मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता: ₹2,00,000 की आर्थिक सहायता। आंशिक विकलांगता: ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के दावों को नियत तिथि 31 दिसंबर से पहले प्रोसेस/स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है।
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सहायक श्रम आयुक्त ने यह भी कहा कि पात्र कर्मकारों को अनुग्रह राशि प्रदान करने का उद्देश्य उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मकारों को जल्द से जल्द दावा दर्ज कराने की अपील की गई है।