Monday, January 6, 2025

मुजफ्फरनगर में जीएसटी टीम पर हमले के मामले में आरोपी शाहनवाज राना व सद्दाम राना को मिली ज़मानत

मुजफ्फरनगर। राणा स्टील फैक्ट्री में छापे के दौरान जीएसटी टीम पर जानलेवा हमले के आरोपी जेल में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा व सद्दाम राणा की जमानत याचिका एमपी एमएलए कोर्ट ने मंजूर कर ली है।

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अभियोजन के अनुसार गत 5 दिसंबर 2024 को जीएसटी की चेकिंग के दौरान पथराव से सरकारी वाहन को हानि पहुंचाने, महिला अधिकारी पर कथित जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी शाहनवाज राना, सद्दाम राना की ज़मानत अर्जी विशेष अदालत एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने स्वीकर  कर ली है ।

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कोर्ट ने आदेश दिया कि एक-एक लाख के दो-दो  ज़मानत दाखिल करने पर रिहा किया जाए । इससे पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने कोर्ट के सामने तर्क रखे और बताया कि पुलिस  के दर्ज मामले में कई खामियां हैं और आरोपी ज़मानत  के हकदार हैं।

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अभियोजन पक्ष  की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने ज़मानत का कड़ा विरोध किया। उल्लेखनीय है कि गत 5 दिसंबर को जीएसटी की टीम ने राना स्टील फैक्ट्री पर छापा मारने के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने जानलेवा हमला करने के आरोप में पूर्व विधायक शाहनवाज राना, सद्दाम राना, पूर्व सांसद कादिर राना की दो पुत्रियों को गिरफ्तार किया था। बाद में इमरान को गिरफ्तार किया था।

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दो महिला आरोपियों की अर्जी पर सुनवाई 19 दिसम्बर  व इमरान की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई 17 दिसम्बर को है। इस मामले में पूर्व सांसद कादिर राणा की दो बेटियों सादिया राणा व सारिया राणा को भी गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें पहले ही अंतरिम जमानत दे दी थी। उनकी रेगुलर जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 दिसम्बर को होगी, जबकि एक अन्य आरोपी इमरान की जमानत अर्जी पर 17 दिसम्बर को सुनवाई तय की गयी है।

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