Tuesday, April 29, 2025

मेरठ में गैगस्टर को कोर्ट ने सुनाई दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा

मेरठ। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत थाना मवाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में की गयी पैरवी के फलस्वरूप कोर्ट ने गैगस्टर को दो वर्ष चार माह के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड़ की सजा सुनाई है।

 

मुज़फ्फरनगर में थाने पहुंची भाकियू अराजनैतिक की फूट, एक-दूसरे पर लगाये आरोप-प्रत्यारोप

[irp cats=”24”]

 

 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना मवाना में पंजीकृत धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में पुलिस द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप मुकदमा से सम्बधित अभियुक्त आबिद उर्फ बोग पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला कल्याण सिह कस्बा व थाना मवाना मेरठ को न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट मेरठ द्वारा दो वर्ष चार माह का साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया है। अर्थदण्ड़ अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय