Wednesday, October 16, 2024

मीरापुर उप चुनाव के लिए प्रशासन अलर्ट, डीएम ने ली बैठक

मुज़फ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में 16-मीरापुर विधानसभा उप निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभागार में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता और संबंधित अन्य विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। यह बैठक सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी कि सभी दल चुनाव के नियमों का पालन करें और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्षता के साथ संचालित किया जाए।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने में सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों सदस्यो का विश्वास व सहयोग हमारे लिये अमूल्य है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो का पालन कराते हुये जनपद में शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। उपस्थित राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों केा जानकारी देते हुये नाम निर्देशन के बारे में बताया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने बैठक में बताया कि 16-मीरापुर विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ निर्वाचन की अधिसूचना: 18 अक्टूबर 2024,नाम निर्देशन के लिए अंतिम दिनांक: 25 अक्टूबर 2024,नाम निर्देशन की जांच हेतु दिनांक: 28 अक्टूबर 2024,नाम वापसी के लिए अंतिम दिनांक: 30 अक्टूबर 2024,मतदान का दिन: 13 नवंबर 2024,मतगणना का दिन: 23 नवंबर 2024,निर्वाचन पूर्ण कराने की अंतिम तिथि: 25 नवंबर 2024 इन तिथियों के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने की योजना बनाई जा रही है।

जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने बैठक में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है।

 

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उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सुसंगत अधिनियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

उमेश मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी टीमों का गठन किया जा चुका है, और ये टीमें सक्रिय रहेंगी। उन्होंने ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के विषय में सभी को पूर्ण जानकारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके साथ ही, यदि किसी भी राजनीतिक दल के पदाधिकारी को निर्वाचन से संबंधित कोई समस्या आती है, तो वे उप जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रचार सामग्री के मुद्रण में मुद्रक और प्रकाशक का मोबाइल नंबर, नाम, और पता लिखना अनिवार्य होगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी कि निर्वाचन से संबंधित सभी दस्तावेजों को सुरक्षित ढंग से रखा जाए।

 

साथ ही, जुलूस, रोड शो, और वाहनों के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए “सिंगल विंडो सिस्टम” का उपयोग किया जा सकता है। बिना अनुमति के कोई भी जुलूस या रोड शो आयोजित नहीं किया जाएगा, इसलिए समय पर अनुमति लेना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

निर्वाचन से संबंधित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका टेलीफोन नंबर 0131-2436918 और मोबाइल नंबर 9412210080 है। इन नंबरों पर निर्वाचन से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस बैठक में एसपी क्राइम सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

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