नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने एक अधिवक्ता की हत्या के मामले में गुरूवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनके ऊपर एक लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस घटना में शामिल एक महिला की मौत हो चुकी है। उसे भी न्यायालय ने दोषी पाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय में प्रेक्टिस करने वाले अधिवक्ता संजय टाइगर उर्फ संजीव कुमार 7 अगस्त वर्ष 2014 को सुबह के समय जनपद न्यायालय गए थे। 8 अगस्त को उनकी सेंट्रो कार में उनका शव फेस-2 के सर्विस रोड पर मिला। इस मामले में उनके पिता प्रताप सिंह द्वारा थाना फेस-दो में मुकदमा दर्ज करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मौके से एक लाल रंग की चुन्नी, एक क्रीम कलर की रुमाल आदि बरामद किया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर रही पुलिस ने इस मामले में अवनीश गुप्ता तथा संध्या को गिरफ्तार किया।
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इनके पास से पुलिस ने मृतक का नोकिया का फोन, जूता आदि बरामद किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 23 अगस्त को अभियुक्त अवनीश गुप्ता को पुलिस कस्टडी में लेकर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व चाकू बरामद किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में शामिल दूसरे अभियुक्त अशोक गुप्ता को पुलिस ने 29 अगस्त वर्ष 2014 को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने 4 हजार 5 सौ रुपए नकद और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार बदमाश ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अधिवक्ता की जेब से हत्या करने के बाद 20 हजार रुपए निकाल लिए थे। बरामद रकम उसका हिस्सा है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों अशोक, अवनीश और संध्या के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की। इसी बीच संध्या की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) प्रतिक्षा नागर की न्यायालय में चल रही थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की। इस घटना से संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
पुलिस अधिकारियों के बयान और डॉक्टर के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को वकीलों की बहस सुनी तथा आज बृहस्पतिवार को अदालत ने अवनीश गुप्ता, अशोक और संध्या को हत्या के मामले में दोषी पाया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अदालत ने अवनीश गुप्ता तथा अशोक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी जमानत पर थे। कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेकर कारागार भेज दिया है। इनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल संध्या की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि संध्या को मृतक अधिवक्ता ने कुछ रकम उधार दिया था। जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी थी तो संध्या ने एक षड्यंत्र के तहत अधिवक्ता को अपने जाल में फंसाया तथा अपने साथी अवनीश गुप्ता तथा अशोक के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी।