मुज़फ्फरनगर। थाना कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला की अदालत ने आरोपी विकास और विक्की को पांच-पांच वर्ष की कैद और 18-18 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मामला 23 अप्रैल 2011 का है, जब रामपुरी इलाके में पुरानी दुश्मनी के चलते आरोपियों ने एक परिवार पर घर में घुसकर हमला किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने लाठियों से हमला कर विक्रम सिंह और उनके दो बेटों प्रवीण वर्मा और अरुण कुमार को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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मामले में शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी की। उन्होंने अदालत में पीड़ितों की ओर से घटना के साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।