नयी दिल्ली- चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के एक्जिट पोल की रिपोर्ट बुधवार शाम साढ़े छह बजे से पहले किसी भी रूप में प्रसारित-पचारित नहीं की जानी चाहिए।
चुनाव आयोग की एक प्रवक्ता ने कहा,“ मैं देख रही हूं कि कुछ टीवी समाचार चैनल प्रोपो (कार्यक्रम संबंधी प्रचार) में कह रहे हैं कि एक्जिट पोल के नतीजे शाम पांच बजे के बाद दिखाए जाएंगे…. संबंधित मीडिया प्रतिष्ठानों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसी लिए यहां यह बताया जा रहा है कि एक्जिट पोल (कल) शाम 6:30 के बाद ही प्रकाशित-प्रसारित किये जा सकेंगे।
आयोग की मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126ए के तहत कोई व्यक्ति आयोग की ओर अधिसूचित अवधि के बीच प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के नतीजे प्रकाशित-प्रसारित नहीं कर सकता है। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 मई 2023 को सुबह सात बजे से शाम साढ़े छह बजे के दौरान किसी भी माध्यम से किसी भी रूप में एक्जिट पोल के परिणामों का प्रसारण या प्रचार नहीं किया जा सकता है।
आयोग ने 29 मार्च को कर्नाटक विधान सभा चुनाव के कार्यक्रम घोषित करते समय पंजाब में जालंधर (अनुसूचित जाति) लोक सभा सीट और ओडिसा की झारसूगुडा विधानसभा सीट, उत्तर प्रदेश की सुआर विधानसभा सीट और मेघालय की सोहियोंग (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा सीट के उपचुनाव भी उसी के साथ कराने की घोषणा की थी।