नोएडा। 13 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर दिल्ली से लाकर नोएडा के होटल में बलात्कार करने के मामले में एक वर्ष के अंदर गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने सजा सुनाई है। आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय के अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि वर्ष 2022 के 4 फरवरी को एक महिला ने थाना फेस-3 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को नुरुल हसन पुत्र मेहंदी हसन निवासी भजनपुरा दिल्ली बहला-फुसलाकर एक कार में बैठाकर दिल्ली से नोएडा लेकर आया।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने नोएडा के एक होटल में कमरा बुक करवा करके उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी नुरुल हसन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थाना फेस -3 पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की तथा अन्य साक्ष्य न्यायालय में जमा कराएं।
उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह, गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद इस मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला जज पास्को (प्रथम) डॉक्टर अनिल कुमार सिंह द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया तथा उसे 20 वर्ष के कारावास तथा एक लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया। उन्होंने कहा कि अर्थदंड जमा न करने पर उसे 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।