Saturday, May 11, 2024

सरकारी जमीन का दुरुपयोग करने के आरोप में अकाली नेता जरनैल सिंह, पत्नी, पुत्र सहित गिरफ्तार

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जालंधर।  पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने शनिवार को वाहद-संधार शुगर मिल्स लिमिटेड फगवाड़ा के प्रबंध निदेशक जरनैल सिंह वाहद, उनकी पत्नी रूपिंदर कौर वाहद, और बेटे संदीप सिंह वाहद को चीनी मिल फगवाड़ा की सरकारी जमीन का दुरुपयोग करने और राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

रुपिंदर कौर संधार शुगर मिल्स की निदेशक हैं और उनके पुत्र संदीप सिंह वाहद, निदेशक वाहद संधार शुगर मिल लिमिटेड फगवाड़ा और शुगर मिल प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड, फगवाड़ा के निदेशक हैं। आरोपी जरनैल सिंह वाहद शिरोमणि अकाली दल पार्टी की सलाहकार समिति का सदस्य है और अकाली दल सरकार के दौरान पूर्व चेयरमैन मार्कफेड भी था।

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ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि जगतजीत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, वहाद संधार शुगर्स लिमिटेड फगवाड़ा, शुगर मिल प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, निदेशकों, अतिरिक्त निदेशक आदि के खिलाफ एक
जांच की गई थी। ब्यूरो द्वारा जांच के दौरान यह पाया गया कि कपूरथला राज्य के महाराजा जगतजीत सिंह ने अपने आदेश समझौते दिनांक नौ फरवरी 1933 के साथ जगतजीत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड को विकसित करने के लिए अपने राज्य में चीनी मिल उद्योग आवंटित किया था।

इस मिल को चलाने के लिए उन्होंने 251 कनाल 18 मरले (31 एकड़ 03 कनाल 18 मरले) भूमि माफ़ी भूमि के रूप में निःशुल्क आवंटित की जिसका मालिकाना हक जगतजीत सिंह शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड को शर्तों के साथ दिया गया। आदेश/अनुबंध दिनांक नौ फरवारी 1933 के बिन्दु क्रमांक 1 एवं 8 के अनुसार यह भूमि राज्य की है तथा इसे आगे बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता। यदि चीनी मिल बंद हो गई तो जमीन बिना किसी मुआवजे के राज्य को वापस मिल जाएगी। कंपनी चीनी उद्योग और उसके किसी भी जैव उत्पाद के निर्माण के लिए मिलें स्थापित कर सकती है। कंपनी, सरकार की मंजूरी से, विलय पर आपत्ति न करते हुए अपने अधिकार किसी अन्य कंपनी, निगम या चीनी उद्योग से जुड़े व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकती है, लेकिन इसकी सूचना सरकार को दी जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच दौरान यह भी पाया गया कि ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड, फगवाड़ा, जो जगतजीत सिंह शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, फगवाड़ा चला रहा था, ने 18 अक्तूबर 2000 को वाहद संधार शुगर्स लिमिटेड, फगवाड़ा के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया था और उन्हें सभी अधिकार दे दिए थे। इसके बाद, जगतजीत शुगर मिल कंपनी लिमिटेड फगवाड़ा और वहाद संधार शुगर्स लिमिटेड फगवाड़ा के निदेशकों ने मिलीभगत करके, सरकार की मंजूरी प्राप्त किए बिना जगतजीत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, फगवाड़ा से 99 साल की लीज पर मिल और जमीन का अधिग्रहण कर लिया। ग्यारह अप्रैल 2017 को चार कनाल भूमि बेची गई और 251 कनाल 18 मरला भूमि भारतीय स्टेट बैंक, औद्योगिक वित्त शाखा, ढोलेवाल चौक, लुधियाना के पास गिरवी रखी गई, जिससे खुद को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ और सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ और सरकारी भूमि का दुरुपयोग किया गया।

जगतजीत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, फगवाड़ा की संचालन कंपनी मेसर्स वाहद संधार शुगर्स लिमिटेड, फगवाड़ा ने वर्ष 2013 में अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष 2009 के सिविल सूट 11 में अदालत से वास्तविक तथ्य छुपाकर डिक्री प्राप्त की थी।

इसी प्रकार, जगतजीत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड फगवाड़ा के स्वामित्व वाली छह कनाल चार मरले सरकारी भूमि का पंजीकरण तत्कालीन राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा पंजाब पंजीकरण मैनुअल 1929 की धारा 135 का उल्लंघन करके, निदेशकों के साथ आपराधिक साजिश में किया गया था। मिल यह जानते हुए भी कि यह सरकारी जमीन है और इसे बैंक के पास गिरवी नहीं रखा जा सकता। राजस्व अधिकारियों ने आपराधिक साजिश के तहत इस जमीन की रजिस्ट्री भारतीय स्टेट बैंक लुधियाना के पक्ष में कर दी है। वर्ष 1973 में मिल प्रबंधन ने मिल की जमीन का एक हिस्सा प्लॉट (अधिशेष भूमि) बनाकर बेचने की कोशिश की थी, इस संबंध में पंजाब के राजस्व विभाग के तत्कालीन उप सचिव ने डिप्टी को पत्र जारी किया था. जमीन की बिक्री पर रोक लगाते हुए कमिश्नर कपूरथला।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि जगतजीत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड फगवाड़ा, वहाद संधार शुगर्स लिमिटेड फगवाड़ा शुगर मिल प्लाजा प्रा. लिमिटेड जी.टी. रोड फगवाड़ा और अन्य लोगों ने आपस में मिलकर इस काम
को अंजाम दिया है। आरोपी को एक अक्टूबर को सक्षम न्यायालय में पेश किया जायेगा।

जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी संदीप सिंह वहाद विदेश चला गया था और कुछ समय पहले इंग्लैंड से भारत लौटा था। आम लोगों और किसानों की गाढ़ी कमाई को लूटकर विदेशों में भुगतान के लिए भेजे गए सभी गलत तरीके से प्राप्त धन की भी वसूली की जाएगी।

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