मुजफ्फरनगर। अपने घर से भाई के साथ स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण करने के सभी आरोपियों को आज कोर्ट ने बरी कर दिया है।
अभियोजन के अनुसार विगत 22 फरवरी 2010 को सुबह ग्राम लच्छेडा थाना मंसूरपुर की एक नाबालिक लड़की अपने भाई सनी के साथ अपने घर से जनता इंटर कॉलेज लच्छेडा में जा रही थी, रास्ते में गांव के ही तीन लड़के टिंकू पुत्र राजवीर कश्यप अमरेश पुत्र देवी चंद सोमेंद्र पुत्र तेजपाल व दो अज्ञात लड़कों द्वारा कथित पीड़िता का अपहरण कर एक सेंट्रो कार में उठाकर ले जाना वादी द्वारा बताया गया।
इस घटना की बाबत पीड़िता के पिता मोतीराम ने थाना मंसूरपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 83 सन 2010 सरकार बनाम टिंकू आदि धारा 363 366 आईपीसी पंजीकृत कराया दौरान विवेचना विवेचक ने उक्त केस में तीन और व्यक्तियों को नामित किया, जिनमे विपिन पुत्र नेपाल सिंह व राजवीर सिंह पुत्र सतपाल व राजवीर सिंह के साले के लड़के की पत्नी बेबी को नामांकित किया गया तथा उक्त 6 मुलजिमान के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसमें दौरान विचारण अभियुक्त टिंकू की मृत्यु हो गई उक्त केस का विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट नंबर एक के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला के न्यायालय में किया गया,
जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए तथा सभी अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप कुमार त्यागी व उनके साथी अधिवक्ता मोहम्मद आबिद एडवोकेट तेवड़ा व टीटू सिंह एडवोकेट घासीपुरा द्वारा पैरवी की गई। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को विस्तार से सुनकर आज सत्र परीक्षण संख्या 1108 सन 2012 सरकार बनाम विपिन आदि धारा 366 368 आईपीसी व सत्र परीक्षण संख्या 1023 सन 15 सरकार बनाम अमरेश आदि धारा 366 368 आईपीसी थाना मंसूरपुर में आदेश पारित किया गया तथा मान्य न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली का गहनता से परिशी लन व अवलोकन कर सभी मुलजिमान को दोष मुक्त किया गया ।
केस में नामित सभी मुलजिमान ने माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री निशांत सिंगला जी के न्याय पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया व आभार व्यक्त किया तथा इस निर्णय को न्याय की जीत बताया।