गाजियाबाद। वसुंधरा के सेक्टर तीन स्थित गार्डेनिया ग्लैमर सोसायटी में फ्लैटों अवैध रजिस्ट्री पर अब रोक लगा लगा दी है। अवैध रजिस्ट्री पर रोक से लोगों ने राहत की सांस ली है। आवास विकास परिषद (आविप) ने बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के अपार्टमेंट आनर एसोसिएशन (एओए) के गठन की कार्रवाई नहीं करने को लिए डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज व चिट्स को पत्र लिखा है।
आविप के संपत्ति प्रबंधक आनंद कुमार गौतम ने डिप्टी रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर बताया कि बिल्डर मैसर्स फ्यूटेक सेल्टर प्राइवेट लिमिटेड पर आवास विकास परिषद का एक अरब 20 करोड़ 33 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। ऐसी स्थिति में जब तक बिल्डर आवास विकास परिषद का बकाया का भुगतान नहीं करता है तब तक बिल्डर कानूनन किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कर सकता है।
अविप ने अवैध रजिस्ट्री पर रोक के लिए रजिस्ट्रार को लिखा पत्र
संपत्ति प्रबंधक आनंद कुमार गौतम ने बताया कि अनुबंध के मुताबिक बिना बकाया चुकाए बगैर बिल्डर फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। लेकिन बिल्डर बिना बकाया चुकाए फ्लैटों की रजिस्ट्री कर रहा था। जो कि कानूनर अवैध है। इस संबंध में आवास विकास परिषद ने बिल्डर को नोटिस जारी किया है। नोटिस में अवैध रजिस्ट्री रोकने के लिए रजिस्ट्रार को पत्र लिखा गया था।
अवास विकास के नोटिस को ध्यान में रखकर उपनिबंधक सदर द्वितीय व चतुर्थ ने अवैध रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। रजिस्ट्रार ने कहा है कि बिल्डर पहले आवास विकास परिषद के चल रहे मामले को निस्तारित करे। उसके बाद ही आगे फ्लैटों की रजिस्ट्री हो सकेगी। इस वजह से गार्डेनिया ग्लैमर सोसायटी में एओए के गठन की कार्रवाई आविप के अनापत्ति के बाद कराई जाए। जिससे आवंटियों के हित की रक्षा हो चुके।