अवैध कॉलोनी पर बीडीए का बुलडोजर, 6000 वर्गमीटर में फैला निर्माण ध्वस्त
बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को थाना बारादरी क्षेत्र के ग्राम हरूनगला में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बिना मानचित्र स्वीकृति और अनुमति के कॉलोनी विकसित किए जाने पर बुलडोजर चलाकर निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिया गया।
प्राधिकरण के अनुसार मनोज जायसवाल पुत्र ओमप्रकाश जायसवाल द्वारा ग्राम हरूनगला में लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। मौके पर भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क निर्माण, साइट ऑफिस, नाली और बाउंड्रीवाल का कार्य कराया जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 का स्पष्ट उल्लंघन है।
संयुक्त सचिव दीपक कुमार एवं विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। ध्वस्तीकरण के दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता सीताराम सहित प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
बीडीए के उपाध्यक्ष मनिकंदन ए ने कहा कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग अवैध है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले संबंधित मानचित्र की स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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