रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पांचवें समन पर भी बुधवार को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बदले उनके अधिवक्ता ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को बुधवार को पत्र लिखा है। इसमें मुख्यमंत्री की उपस्थिति के लिए 25 सितंबर को जारी ईडी के समन का हवाला दिया गया है।
पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने समन के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। इस याचिका की त्रुटि हटा ली गई है। हाई कोर्ट की अनुमति से अब मामले की सुनवाई होगी। क्योंकि, यह मामला अभी कोर्ट में विचारणीय है। इसलिए जब तक इस मामले को कोर्ट डिसाइड नहीं कर देता है तब तक ईडी द्वारा मुख्यमंत्री को जारी समन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री कानून का पालन करने वाले भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। वह कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेंगे।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने पांचवां समन जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को ईडी के जोनल कार्यालय रांची में उपस्थित होने को कहा था। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि ईडी एवं इसके अधिकारी या कर्मी को समन के आधार पर उन पर कार्रवाई से रोका जाये। याचिका में मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा जारी समन को गैरकानूनी बताया है।
साथ ही ईडी को आगे भी समन जारी करने से रोक लगाने का अभी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने ईडी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने सहित पीएमएलए 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी है। यह दोनों धाराएं हेमंत सोरेन के संवैधानिक अधिकार का हनन करती हैं।