मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने दोषी नौकर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने मासूम को टॉफी के बहाने ले जाकर कुकर्म किया था। अभियोजन के अनुसार रतनपुरी थाना क्षेत्र में पांच साल के मासूम के साथ कुकर्म के दाेषी नौकर को अदालत ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक दीपक गौतम और विनय अरोरा ने बताया कि पांच फरवरी 2016 को रतनपुरी क्षेत्र के गांव में दुकान पर काम करने वाले नौकर ने पांच साल के बच्चे को टॉफी के बहाने एक मकान में ले जाकर कुकर्म किया। पीड़ित ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार ने आरोपी बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के बूढ़पुर निवासी नौकर राजू उर्फ राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
इस प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में साक्ष्य पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी नौकर को 10 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।