अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की जमानत की शर्तों में आंशिक रुप से बदलाव की अनुमति
नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की जमानत की शर्तों में आंशिक रुप से बदलाव करने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज संजय जिंदल ने क्रिश्चियन मिशेल को पासपोर्ट तुरंत जमा किए बिना ही रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) को निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि मिशेल देश छोड़कर नहीं भागे।
कोर्ट के इस आदेश से मिशेल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन वो देश छोड़कर नहीं जा सकता है। कोर्ट ने मिशेल को पांच लाख रुपये के जमानती लाने की छूट देते हुए पांच लाख रुपये का व्यक्तिगत बेल बांड और पांच लाख रुपये की नकदी जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जमानत की बाकी शर्तें पूर्ववत ही रखी हैं। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से 18 फरवरी को जमानत मिलने के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 07 मार्च को जमानत की शर्तों में तीसरी शर्त हर 15 दिन में सीबीआई के जांच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रुप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मिशेल को अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने और गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने 22 दिसंबर को मिशेल की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट मिशेल को अगस्ता मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में रिहा करने का आदेश दे चुकी है। सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से कहा गया कि उसने सीबीआई औऱ ईडी के मामले में अधिकतम सजा काट ली है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पिछले 12 साल से जांच पूरी नहीं हुई है। मिशेल पिछले सात सालों से जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि हिरासत से रिहा होने के बाद मिशेल ट्रायल में हिस्सा लेगा।
मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लाउंड्रिंग मामले में जमानत दी थी। सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। लेकिन मिशेल ने बेल बांड नहीं भरा है। उसका पासपोर्ट हिरासत के दौरान ही एक्सपायर हो गया।
दरअसल, अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है। 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है।
