नोएडा: गैंगस्टर एक्ट केस में सुंदर भाटी समेत 10 लोगों को नौ-नौ साल की सजा
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी समेत 10 लोगों को नौ-नौ साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी समेत उसके गैंग के 10 सदस्यों पर वर्ष 2015 में कासना थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए शासन द्वारा चिह्नित माफिया सुंदर भाटी निवासी घंघोला, सिंहराज निवासी रामपुर माजरा, विकास पंडित निवासी रिठौरी, योगेश निवासी दादूपुर, ऋषिपाल निवासी घंघोला, थाना कासना, बॉबी उर्फ शेर सिंह निवासी खेड़ी भनौता, सोनू निवासी खेड़ी भनौता, यतेन्द्र चौधरी निवासी चिपियाना, अनूप भाटी निवासी साकीपुर और दिनेश भाटी निवासी साकीपुर को दोषी पाते हुए प्रत्येक को नौ-नौ वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड लगया है।
कुख्यात सुंदर भाटी को गौतमबुद्ध नगर की अदालत ने वर्ष 2021 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद वर्ष 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुख्यात सुंदर भाटी को जमानत मिल गई थी। सभी केस में जमानत मिलने के बाद सुंदर भाटी जेल से बाहर आ गया। फिलहाल सुंदर भाटी जेल से बाहर है। उधर सुंदर भाटी के जेल से बाहर आने के बाद जिले में एक बार फिर से वर्चस्व की जंग छिड़ने की आशंका जताई जाने लगी थी। इसको लेकर पुलिस भी सक्रिय हो गई थी। सुंदर भाटी और स्क्रैप माफिया रवि काना के बीच भी विवाद चल रहा है। स्क्रैप माफिया रवि काना के भाई हरेंद्र की हत्या के मामले में सुंदर भाटी को सजा हुई थी। पुलिस ने स्क्रैप माफिया रवि काना पर शिकंजा कसा और उसे गिरफ्तार किया।
दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुंदर भाटी का 30 साल का आपराधिक साम्राज्य है। राजनीतिक गलियारों में उसकी अच्छी पैठ है। पैठ भी ऐसी कि वह जेल में रहने के दौरान खेल प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के साथ पुरस्कार बांटता था। जनवरी 2015 में उसका गौतमबुद्धनगर जिला जेल के अंदर से फोटो वायरल हुआ था, जिसे जेल के एक अधिकारी ने ही भेजा था। जरायम की दुनिया में आने से पहले सुदंर भाटी बुलंदशहर का ट्रांसपोर्ट ठेकेदार हुआ करता था।
