नोएडा: स्कूल वाहनों की सुरक्षा में लापरवाही पर प्रबंधक और प्रधानाचार्य होंगे जिम्मेदार
नोएडा। जनपद गौतमबुद्व नगर के नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के सरकारी व निजी स्कूलों के वाहनों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जनपद के सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे परिवहन से जुड़े सभी कानूनी एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन करें, अन्यथा संबंधित विद्यालय प्रबंधक अथवा प्रधानाचार्य के विरुद्ध व्यक्तिगत स्तर पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडे ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस संबंध में सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि परिसर से संचालित विद्यालय वाहनों के लिए प्रबंधक व प्रधानाचार्य की पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। सभी वाहनों के पास वैध परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी एवं चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त सभी विद्यालय वाहनों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स, सीट बेल्ट एवं आपातकालीन निकास की व्यवस्था की जाए। चालक एवं परिचालक का पुलिस सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला परिचालक की तैनाती भी अनिवार्य कर दी गई है।
इसके अलावा प्रत्येक विद्यालयों में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करते हुए उसकी मासिक बैठकें आयोजित कर उनके निर्णयों का अनुपालन करना होगा। उन्होंने बताया कि नियमों के उल्लंघन अथवा किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना की स्थिति में यदि विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही प्रमाणित होती है, तो संबंधित प्रबंधक व प्रधानाचार्य के विरुद्ध आपराधिक, प्रशासनिक एवं विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही, विद्यालय की मान्यता निरस्त करने की संस्तुति भी की जा सकती है।
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