उदयपुर। उदयपुर के आलीशान होटल द लीला पैलेस (The Leela Palace) से निजता के उल्लंघन (Privacy Breach) का एक गंभीर मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, होटल में ठहरे एक कपल के कमरे में स्टाफ के बिना अनुमति घुसने के कारण विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद होटल प्रबंधन पर भारी जुर्माना लगाया गया है।
राजस्थान की एक उपभोक्ता अदालत ने उदयपुर स्थित फाइव स्टार होटल लीला पैलेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। होटल पर यह फटका एक मेहमान की निजता भंग करने के मामले में लगा है। मामला पिछोला झील के किनारे इस लग्जरी होटल में ठहरे एक कपल से जुड़ा है। उपभोक्ता अदालत ने इस मामले में होटल को दोषी ठहराते हुए उस पर 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि होटल प्रबंधन मेहमानों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने में विफल रहा, जो सेवा में गंभीर कमी के दायरे में आता है।
अदालत के समक्ष पेश मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता अपनी पत्नी के साथ होटल में ठहरे हुए थे। इस दौरान होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ ने मास्टर-की का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी पूर्व अनुमति के उनके कमरे में प्रवेश कर लिया। इस घटना से कपल की निजता का गंभीर उल्लंघन हुआ। शिकायतकर्ता ने इसे होटल प्रबंधन की लापरवाही और असंवेदनशीलता बताया।